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कोर्ट/हाईकोर्ट के लिए हिंदी दस्तावेज़ या FIR का अंग्रेज़ी अनुवाद कैसे कराएं — Article 348, प्रमाणित अनुवाद, प्रक्रिया, समय व लागत (2026 हिंदी गाइड)

12 August 2026 · Urava Research Desk

कोर्ट/हाईकोर्ट के लिए हिंदी दस्तावेज़ या FIR का अंग्रेज़ी अनुवाद कैसे कराएं

Supreme Court और भारत के सभी High Courts की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है (संविधान का अनुच्छेद 348(1)(a))। इसलिए हिंदी में लिखी FIR, अदालती आदेश, एग्रीमेंट, बयान या कोई भी दस्तावेज़ High Court या Supreme Court में दाखिल करने से पहले उसका एक सच्चा (true/certified) अंग्रेज़ी अनुवाद साथ लगाना अनिवार्य है। यह अनुवाद कोर्ट द्वारा approved/registered अनुवादक से, या अनुवादक के शपथ-पत्र (affidavit of accuracy) पर सत्यापित होना चाहिए — तभी वह दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर पढ़ा जाएगा।

एक वाक्य में: हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट अंग्रेज़ी में चलते हैं, इसलिए किसी भी हिंदी (या अन्य क्षेत्रीय भाषा के) दस्तावेज़ को वहाँ इस्तेमाल करने के लिए उसका प्रमाणित अंग्रेज़ी अनुवाद फ़ाइल करना पड़ता है, वरना कोर्ट उसे साक्ष्य के रूप में नहीं मानता।

यह गाइड बताती है कि कौन-से दस्तावेज़ का अनुवाद ज़रूरी है, कानूनी आधार क्या है, प्रमाणित अनुवाद कौन कर सकता है, प्रक्रिया, लगने वाला समय व लागत, और अनुवाद न लगाने पर क्या होता है।

अनुच्छेद 348: कोर्ट की भाषा का कानून

अनुच्छेद 348(1)(a) के अनुसार Supreme Court और हर High Court की समस्त कार्यवाही — यानी बहस, निर्णय (judgment), डिक्री और आदेश — अंग्रेज़ी में होंगे, जब तक संसद कानून बनाकर कुछ और तय न करे।

अनुच्छेद 348(2) राज्यपाल को, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के High Court की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य राज्य-भाषा के प्रयोग को अधिकृत करने की शक्ति देता है — परंतु निर्णय, डिक्री और आदेश फिर भी अंग्रेज़ी में ही रिकॉर्ड होंगे।

अब तक केवल चार राज्यों ने अपने High Court की कार्यवाही में हिंदी को अधिकृत किया है:

राज्य High Court में हिंदी अधिकृत वर्ष
राजस्थान 1950
उत्तर प्रदेश 1969
मध्य प्रदेश 1971
बिहार 1972

इन चार राज्यों में भी आप हिंदी में बहस और पिटीशन दे सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में अपील या अन्य किसी High Court में जाते ही अंग्रेज़ी अनुवाद अनिवार्य हो जाता है। बाकी सभी High Courts (दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, केरल, कर्नाटक आदि) में शुरू से ही अंग्रेज़ी अनिवार्य है।

ट्रायल कोर्ट (ज़िला/मजिस्ट्रेट अदालत) की भाषा अलग है। BNSS 2023 की धारा 307 (पुरानी CrPC धारा 272) कहती है कि "राज्य सरकार यह तय कर सकती है कि उच्च न्यायालय के अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या होगी।" इसीलिए उत्तर भारत की निचली अदालतों में हिंदी में FIR, बयान व आदेश चलते हैं — लेकिन जैसे ही मामला High Court पहुँचता है, उन्हीं दस्तावेज़ों का अंग्रेज़ी अनुवाद चाहिए।

किन दस्तावेज़ों का अंग्रेज़ी अनुवाद ज़रूरी होता है

High Court या Supreme Court में paper-book/pleadings के साथ दाखिल होने वाला कोई भी हिंदी दस्तावेज़ अनुवाद माँगता है। सबसे आम:

दस्तावेज़ अनुवाद कब चाहिए
FIR, चार्जशीट, केस डायरी अंश जमानत/quashing/अपील के लिए HC जाते समय
निचली अदालत का आदेश/निर्णय अपील या रिवीजन के साथ
गवाहों के बयान, 161/183 BNSS स्टेटमेंट HC में रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में
एग्रीमेंट, वसीयत, रजिस्ट्री, स्टांप पेपर सिविल अपील/रिट में साक्ष्य के रूप में
सरकारी पत्र, नोटिस, राशन/भूमि रिकॉर्ड रिट याचिका के annexure

नियम सरल है: अगर दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में नहीं है और आप उसे HC/SC के रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, तो उसका प्रमाणित अंग्रेज़ी अनुवाद संलग्न करें।

प्रमाणित/सच्चा अनुवाद कौन कर सकता है

अदालत कोई भी "Google Translate" वाला कच्चा अनुवाद स्वीकार नहीं करती। अनुवाद इनमें से किसी तरीके से प्रमाणित होना चाहिए:

  1. कोर्ट-रजिस्टर्ड/approved अनुवादक: Supreme Court Rules, 2013 के अनुसार "अनुवाद कोर्ट द्वारा नियुक्त या approved व अधिसूचित अनुवादक द्वारा किया जाएगा; बशर्ते दोनों पक्षों द्वारा सहमत अनुवाद, या approved अनुवादक द्वारा true translation के रूप में प्रमाणित अनुवाद, स्वीकार किया जा सकता है।" अधिकांश High Courts का Registry/Translation Section भी approved अनुवादकों की सूची रखता है।
  2. शपथ-पत्र पर अनुवादक द्वारा सत्यापन (affidavit of accuracy): अनुवादक (आप स्वयं नहीं) नोटरी के समक्ष शपथ-पत्र देकर कहता है कि अनुवाद मूल दस्तावेज़ का सच्चा व सही रूपांतरण है।
  3. advocate का प्रमाणन: कई मामलों में filing करने वाला अधिवक्ता अनुवाद को "true translation" के रूप में प्रमाणित करता है और इसकी ज़िम्मेदारी लेता है।

मुख्य नियम: अनुवाद की सत्यता की ज़िम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति (approved अनुवादक या प्रमाणित करने वाला अधिवक्ता) होना चाहिए — बिना प्रमाणन वाला कच्चा अनुवाद रिकॉर्ड पर स्वीकार नहीं होता।

अनुवाद कराने की step-by-step प्रक्रिया

  1. मूल दस्तावेज़ की स्पष्ट कॉपी लें — धुँधली/कटी-फटी FIR या आदेश का अनुवाद विवाद पैदा करता है।
  2. approved अनुवादक चुनें — अपने High Court के Registry/Translation Cell से सूची लें, या कोर्ट-मान्य certified translation agency से करवाएँ।
  3. पूरा और शब्दशः अनुवाद कराएँ — केस नंबर, तारीखें, नाम, धाराएँ ज्यों-की-त्यों; कुछ भी छोड़ें या "सारांश" न बनाएँ।
  4. प्रमाणन/शपथ-पत्र जुड़वाएँ — अनुवादक का "certified to be a true translation" endorsement + आवश्यकता हो तो नोटरीकृत affidavit।
  5. मूल के साथ नत्थी कर filing करें — paper-book में हर हिंदी annexure के ठीक बाद उसका अंग्रेज़ी अनुवाद लगाएँ, ताकि जज दोनों साथ देख सकें।

यदि समय कम हो और official translation तुरंत न मिले, तो कई High Courts/Supreme Court में "exemption from filing official/certified translation" की अंतरिम अर्ज़ी दी जा सकती है, जिसमें बाद में प्रमाणित अनुवाद दाखिल करने की शर्त पर मामला सुनवाई के लिए स्वीकार हो जाता है।

अनुवाद में कितना समय और कितनी लागत लगती है

समय: एक सामान्य 2–5 पृष्ठ की FIR या आदेश का प्रमाणित अनुवाद आमतौर पर 1–3 कार्यदिवस में तैयार हो जाता है; बड़े paper-book (50+ पृष्ठ) में एक सप्ताह या अधिक लग सकता है।

लागत: भारत में हिंदी↔अंग्रेज़ी नोटरीकृत/प्रमाणित अनुवाद की सामान्य दर लगभग ₹600–₹1,500 प्रति पृष्ठ होती है (विदेशी भाषाओं के लिए ₹1,500–₹3,000/पृष्ठ तक)। नोटरी शुल्क व urgent/same-day काम पर दर बढ़ती है।

मद अनुमानित दर
हिंदी→अंग्रेज़ी प्रमाणित अनुवाद ₹600–₹1,500 / पृष्ठ
नोटरी सत्यापन (affidavit) ₹100–₹500 (राज्य अनुसार)
urgent/same-day surcharge सामान्य दर का 1.5×–2×

(ये बाज़ार दरें हैं, कोई सरकारी fee नहीं; अपने अनुवादक से पहले कोट लें।)

अनुवाद न लगाया तो क्या होगा

बिना प्रमाणित अंग्रेज़ी अनुवाद के दाखिल हिंदी दस्तावेज़ को कोर्ट रिकॉर्ड पर पढ़ने से इनकार कर सकती है — यानी वह साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य (inadmissible) माना जाता है, और आपकी याचिका उस दस्तावेज़ के बल पर सुनी नहीं जा सकती। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है: Registry defect लगाकर फ़ाइल लौटा देती है, सुनवाई टल जाती है, और जमानत/quashing जैसे समय-संवेदनशील मामलों में यह देरी महँगी पड़ सकती है। इसलिए filing से पहले हर हिंदी annexure का अनुवाद तैयार रखना सबसे सुरक्षित है।

खुद अनुवाद करें या पेशेवर से — क्या बेहतर है

एक-दो पृष्ठ के आसान दस्तावेज़ का मसौदा-अनुवाद आप स्वयं तैयार कर सकते हैं, पर प्रमाणन आपको स्वयं नहीं करना चाहिए — सत्यता की शपथ approved अनुवादक या अधिवक्ता से करानी चाहिए। जहाँ दस्तावेज़ में तकनीकी/कानूनी शब्दावली, धाराएँ, या विवादित तथ्य हों (FIR, बयान, एग्रीमेंट), वहाँ हमेशा पेशेवर certified अनुवादक बेहतर है, क्योंकि गलत अनुवाद विरोधी पक्ष को आपत्ति का मौका देता है।

यह वही "भाषा की खाई" है जो हिंदी क्षेत्र के जूनियर अधिवक्ताओं को सबसे ज़्यादा परेशान करती है — निचली अदालत का पूरा रिकॉर्ड हिंदी में, और High Court अंग्रेज़ी में। यदि आप AI से कानूनी शोध या ड्राफ्टिंग की सोच रहे हैं, तो पहले हमारी गाइड AI से कानूनी शोध कैसे करें और AI-जनित केस citations को दाखिल करने से पहले कैसे जाँचें पढ़ें — ताकि अनुवाद व शोध, दोनों अदालत-योग्य रहें। FIR से जुड़ी प्रक्रिया के लिए देखें: पुलिस FIR दर्ज न करे तो क्या करें (BNSS 175(3))

Urava कैसे मदद करता है

Urava भारतीय कानून के लिए बना AI लीगल-रिसर्च टूल है जो WhatsApp पर ही काम करता है। इसकी सबसे उपयोगी खूबी हिंदी-भाषी अधिवक्ताओं के लिए यही "भाषा की खाई" पाटना है:

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Frequently Asked Questions

क्या मैं हाईकोर्ट में हिंदी में केस लड़ सकता हूँ?

केवल चार राज्यों — राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार — के High Courts में अनुच्छेद 348(2) के तहत हिंदी में बहस व पिटीशन की अनुमति है। बाकी सभी High Courts और Supreme Court में कार्यवाही अंग्रेज़ी में होती है, और निर्णय व आदेश हर जगह अंग्रेज़ी में ही रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए वहाँ हिंदी दस्तावेज़ों का अंग्रेज़ी अनुवाद ज़रूरी है।

हिंदी FIR का अंग्रेज़ी अनुवाद कौन प्रमाणित कर सकता है?

कोर्ट द्वारा approved/रजिस्टर्ड अनुवादक, या ऐसा अनुवादक जो नोटरी के समक्ष शपथ-पत्र (affidavit of accuracy) देकर उसे "true translation" प्रमाणित करे। कई मामलों में filing करने वाला अधिवक्ता भी अनुवाद को सच्चा प्रमाणित करता है। आप स्वयं अपने अनुवाद की सत्यता की शपथ नहीं ले सकते।

अंग्रेज़ी अनुवाद कराने में कितना खर्च आता है?

भारत में हिंदी↔अंग्रेज़ी प्रमाणित/नोटरीकृत अनुवाद की सामान्य दर लगभग ₹600–₹1,500 प्रति पृष्ठ है; नोटरी शुल्क और urgent काम पर यह बढ़ जाती है। यह कोई सरकारी fee नहीं, बल्कि अनुवादक की बाज़ार दर है — filing से पहले कोट ले लें।

बिना अंग्रेज़ी अनुवाद के हिंदी दस्तावेज़ दाखिल करने पर क्या होगा?

High Court/Supreme Court की Registry आमतौर पर defect लगाकर फ़ाइल लौटा देती है, और अदालत बिना प्रमाणित अनुवाद वाले दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में पढ़ने से इनकार कर सकती है। इससे सुनवाई टलती है, जो जमानत जैसे समय-संवेदनशील मामलों में नुकसानदेह है।

क्या समय कम होने पर अनुवाद के बिना केस दाखिल हो सकता है?

हाँ, Supreme Court व कई High Courts में "official/certified translation दाखिल करने से छूट" की अंतरिम अर्ज़ी दी जा सकती है, जिस पर कोर्ट बाद में प्रमाणित अनुवाद दाखिल करने की शर्त पर मामला सुनवाई हेतु स्वीकार कर सकता है। यह अस्थायी राहत है — अनुवाद बाद में लगाना ही होता है।

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This article is legal information, not legal advice. Consult a qualified advocate for advice on your specific matter.